दोपहिया ड्राइविंग लाइसेंस के नियम बदले,स्कूटी और गियर बाइक चलाने वाले ध्यान दें।

दोपहिया ड्राइविंग लाइसेंस के नियम बदले,स्कूटी और गियर बाइक चलाने वाले ध्यान दें।

देहरादून:-20 अगस्त 2026

उत्तराखंड में दोपहिया वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी को लेकर चल रही उलझन अब काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। खासकर नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को यह ध्यान रखना होगा कि वे लर्निंग लाइसेंस बनवाते समय किस तरह के दोपहिया वाहन की श्रेणी चुन रहे हैं। गलत श्रेणी चुनने पर बाद में गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं होगी।

गियर बाइक का लाइसेंस तो स्कूटी भी चला सकेंगे

आरटीओ प्रशासन के अनुसार, जिन वाहन चालकों के पास गियर वाले दोपहिया वाहन का वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस पहले से मौजूद है, उन्हें स्कूटी या अन्य बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने के लिए अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9(6) के प्रावधान के तहत गियर वाले दोपहिया वाहन की ड्राइविंग परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति को बिना गियर वाले दोपहिया वाहन की परीक्षा में भी सफल माना जाता है। इसलिए पुराने वैध गियर बाइक लाइसेंसधारकों के लिए स्कूटी चलाने पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाई गई है।

स्कूटी के लाइसेंस पर गियर बाइक नहीं चला सकेंगे।

नए आवेदकों के लिए स्थिति अलग है। यदि कोई व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस के समय केवल बिना गियर वाले दोपहिया वाहन की श्रेणी चुनता है और बाद में उसी आधार पर स्थायी लाइसेंस जारी होता है, तो उस लाइसेंस के आधार पर गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति नहीं होगी। यानी स्कूटी के लिए लिया गया लाइसेंस अपने आप गियर बाइक चलाने का अधिकार नहीं देता। गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के इच्छुक व्यक्ति को शुरुआत में ही संबंधित श्रेणी के लिए आवेदन करना होगा।

लर्निंग लाइसेंस बनवाते समय न करें गलती

नए नियमों का सबसे महत्वपूर्ण असर उन लोगों पर पड़ेगा जो पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। आवेदन के दौरान दोपहिया वाहन की सही श्रेणी चुनना जरूरी होगा। अगर भविष्य में गियर वाली बाइक चलाने की जरूरत पड़ सकती है, तो केवल बिना गियर वाले वाहन की श्रेणी चुनने से बचना होगा। एक बार स्थायी लाइसेंस केवल बिना गियर वाले दोपहिया की श्रेणी में जारी हो जाने के बाद गियर बाइक चलाने के लिए वह लाइसेंस पर्याप्त नहीं माना जाएगा।

पुराने लाइसेंसधारकों को नहीं है नई चिंता

आरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पहले से गियर वाले दोपहिया वाहन का वैध स्थायी लाइसेंस रखने वाले चालकों के लिए स्कूटी चलाने के नियम में कोई नई रोक नहीं आई है। मौजूदा गियर बाइक लाइसेंसधारक बिना गियर वाले दोपहिया वाहन भी चला सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से सामने आ रही ऐसी सूचनाओं से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, जिनमें गियर बाइक लाइसेंस रखने वालों को स्कूटी चलाने के लिए अलग लाइसेंस अनिवार्य बताया जा रहा है।

नए वाहन चालकों के लिए सीधा नियम समझें

सरल भाषा में समझें तो गियर वाले दोपहिया का वैध लाइसेंस होने पर स्कूटी चलाई जा सकती है, लेकिन केवल बिना गियर वाले दोपहिया का लाइसेंस होने पर गियर वाली बाइक नहीं चलाई जा सकती। आरटीओ ने वाहन चालकों से अपील की है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अपनी जरूरत के अनुसार दोपहिया वाहन की सही श्रेणी का चयन करें। इससे स्थायी लाइसेंस जारी होने के बाद वाहन चलाने की पात्रता को लेकर किसी तरह की परेशानी या कानूनी कार्रवाई की स्थिति नहीं बनेगी।

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