राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में FIR, SC/ST एक्ट समेत BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज।
हल्द्वानी (नैनीताल):-30 अगस्त 2026
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में FIR दर्ज की गई है। यह मुकदमा 29 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर अनुसूचित जाति के खिलाफ जातिसूचक और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज कराया गया है।
पुलिस के मुताबिक, जवाहर नगर कॉलोनी निवासी अमित कुमार ने थाने में चार पन्नों की लिखित तहरीर दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने 29 अगस्त को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 11 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए सफाई और धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी घटना को लेकर असत्य और अपूर्ण तथ्यों के आधार पर अनुसूचित जाति के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इससे समुदाय में वैमनस्य पैदा होने की स्थिति बनी।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने FIR संख्या 297/2026 दर्ज की है। मामले में BNS की धारा 196 और 299 के साथ SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(Q) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार करेंगे। अब पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और राहुल गांधी के कथित बयान से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी।
