बदरीनाथ मंदिर चोरी मामला,आरोपी प्रमोद नौटियाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत।
नैनीताल:-08 नवंबर 2026
बदरीनाथ धाम मंदिर में चोरी के मामले में जेल में बंद प्रमोद नौटियाल को उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में सुनवाई हुई थी। अदालत ने आवेदक और राज्य पक्ष की दलीलों के साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद जमानत मंजूर कर ली।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रमोद नौटियाल को निर्दोष बताया
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रमोद नौटियाल निर्दोष हैं और उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि एफआईआर प्रारंभिक जांच के आधार पर दर्ज की गई थी। जांच में आरोप लगाया गया था कि मंदिर में ‘थाली भेंट’ की धनराशि की गिनती के दौरान आवेदक को रुपये लेते हुए देखा गया था।
राज्य सरकार ने किया था जमानत याचिका का विरोध।
बचाव पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि जिस कमरे से कथित धनराशि बरामद की गई,वहां आम जनता और श्रद्धालुओं का भी आना-जाना था।वहीं, राज्य सरकार की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया,हालांकि राज्य पक्ष ने इस बात से इनकार नहीं किया कि मामले में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है और कथित धनराशि की बरामदगी गिरफ्तारी के काफी समय बाद हुई थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने प्रमोद नौटियाल को जमानत प्रदान कर दी। बता दें कि मामले में चमोली जिले के बदरीनाथ थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 306, 316(5), 317(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
