नैनीताल जिपं अध्यक्ष चुनाव बवाल केस,कोर्ट में पेश हुये एसएसपी नैनीताल।
नैनीताल-03 दिसम्बर 2025
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को हुए नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल व 5 बीडीसी सदस्यों के अपहरण व चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवर राइटिंग की शिकायत व जिला पंचायत चुनाव में रि पोलिंग तथा निष्पक्ष चनाव कराने को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। आज पूर्व के आदेश पर मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ में एसएसपी नैनीताल पेश हुए।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पांचों सदस्यों सहित मामले की जांच कर रहे एएसपी सीबीसीआईडी हल्द्वानी को मय जांच रिपोर्ट सहित पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 दिसम्बर की तिथि नियत की है. आज पांचों सदस्यो पेश नहीं हुए,जिसपर कोर्ट ने उनसे भी 10 दिसम्बर को पेश होने को कहा है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्यय की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार 14 अगस्त को कोर्ट ने नैनीताल के जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान उनके सदस्यों का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें कई जीते हुए सदस्यों ने न्यायलय की शरण भी ली थी। बीडीसी सदस्य पूनम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में ओवर राइटिंग कर क्रमांक 1 को 2 कर अमान्य घोषित कर दिया गया। याचिका में कोर्ट से जिलाध्यक्ष पद के लिए पुनः मतदान कराए जाने की प्रार्थना की है।
