लड़की का अपहरण करने वाला युवक दोषी करार,कोर्ट ने सात साल की कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सुनाई सजा।
उधमसिंह नगर- 09 फरवरी 2026
उधमसिंह नगर के नानकमत्ता क्षेत्र में लड़की (तब नाबालिग) के अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी कोर्ट ने दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि,पॉक्सो एक्ट के आरोपों से आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि नानकमत्ता कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2023 को पुलिस को एक तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 17 साल की बेटी बिना बताए घर से लापता हो गई है। सूचना के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि नानकमत्ता के मूड़झाला निवासी गुरमीत सिंह उर्फ गित्तू लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। मामला अपर सत्र न्यायाधीश एवं एफटीएससी न्यायालय की न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत में चला। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने अदालत में 6 गवाह पेश किए।
कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। वहीं, अपहरण का आरोप सिद्ध पाए जाने पर गुरमीत सिंह उर्फ गित्तू को 7 साल के कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
