नैनीताल हाईकोर्ट की फटकार,ऑक्सीजन प्लांट तुरंत चालू करें।

नैनीताल हाईकोर्ट की फटकार,ऑक्सीजन प्लांट तुरंत चालू करें।

नैनीताल-15 दिसम्बर 2025

उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान सीएमओ नैनीताल और पीएमएस कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान जानकारी में आया था कि बीड़ी पांडेय अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्पलाई में दिक्कत आ रही है, जो ऑक्सीजन पलांट है उससे ऑक्सीजन की सप्लाई नही हो पा रही है। सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। जिसकी वजह से मरीजों को परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। जिसपर कोर्ट ने ऑक्सीजन प्लांट को सुचारू करने के निर्देश सचिव स्वास्थ्य को दिये है। इसके साथ ही कोर्ट ने सेनेटोरियम हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने की डीपीआर की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है और न ही हॉस्पिटलो मे बेहतर ईलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। स्टॉफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीज़ो को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है।

याचिका में कहा गया है कई हॉस्पिटल में इंडियन हैल्थ स्टेण्डर्डर के मानकों की कमी ही। याचिका में उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है ताकि दूर दराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।

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