नैनीताल नाबालिग रेप केस में आज फिर से आरोपी ठेकेदार उस्मान खान की जमातन याचिका पर हुई सुनवाई,नही मिली जमानत।
नैनीताल-16 फरवरी 2026
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज सोमवार 16 फरवरी को भी उस्मान खान कोई राहत नहीं दी,साथ ही अब मामले की अगली सुनवाई हेतु 18 फरवरी 2026 को होगी।
आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ती आलोक कुमार महरा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार आरोपी उस्मान के खिलाफ आरोप दर्ज है कि उसने एक 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने नैनीताल के मल्लीताल थाने में दर्ज की गई थी।इस घटना के सामने आने के बाद नैनीताल के लोग आक्रोशित हो गए थे। उन्होंने शहर में तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस ने जैसे-तैसे माहौल को शांत किया और हालात का काबू में करते हुए आरोपी उस्मान को हिरासत में लिया था। तभी से आरोपी जेल में बंद है। इससे पहले भी आरोपी कई बार जमानत याचिका दायर कर चुका है, लेकिन कोर्ट ने हर बार आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है।
वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के नन्ही परी हत्याकांड मामले में फांसी की सजा पाए दोष सिद्ध अभियुक्त अख्तर अली के शीर्ष अदालत से बरी हो जाने के मामले में महिला अधिवक्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी दिए जाने और अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के मामले में न्यायमित्र अधिवक्ता जे एस विर्क से सुझाव देने को कहा है।
खुद संज्ञान वाली जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। आज कुछ सोशल मीडिया साइट की ओर से अपना पक्ष रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया। इसके बाद अदालत ने न्यायमित्र अधिवक्ता को निर्देश दिए कि वह इस मामले में आवश्यक सुझाव पेश करें। आज प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि इस प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया गया है। विशेष अनुसंधान बल (एसआईटी) को जांच सौंपी गई है। सोशल मीडिया साइट से अभद्र संदेश उपलब्ध नहीं हैं।
बता दें कि नैनीताल के काठगोदाम में 10 साल पहले नन्ही परी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। दोषी अख्तर अली की फांसी की सजा उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दी थी। इस निर्णय के बाद के प्रदेश में कई जगह पर प्रदर्शन हुए और सोशल मीडिया में महिला अधिवक्ता के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।
