होटल में थूक लगाकर रोटी परोस रहा था शाहबाज,खाना दूषित करने को लेकर आरोपी को भरना होगा एक लाख का जुर्माना।
एक फेसम दुग्ध कंपनी समेत गाजियाबाद,गुजरात और आगरा की चार कंपनियों पर 12 लाख का जुर्माना।
उत्तरकाशी-30 मार्च 2026
रेस्टोरेंट में थूक लगाकर रोटी बनाने के मामले में आरोपी युवक पर अदालत ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर चार कंपनियों पर 12 लाख रुपये की कार्रवाई की गई है।
रेस्टोरेंट में थूक लगाकर रोटी बनाने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी युवक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला न्याय निर्णायक अधिकारी मुक्ता मिश्र की अदालत द्वारा सुनाया गया। दरअसल यह मामला पिछले साल अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब एक रेस्टोरेंट में विशेष समुदाय के युवक द्वारा रोटी बनाते समय उस पर थूक लगाने की शिकायत सामने आई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। शिकायत के बाद संबंधित विभाग ने जांच शुरू की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपी युवक शाहबाज खान के खिलाफ नवंबर माह में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी मानते हुए यह जुर्माना लगाया।
वहीं,न्याय निर्णायक अधिकारी मुक्ता मिश्र की अदालत ने खाद्य पदार्थों के नमूनों के जांच के बाद सुरक्षा और गुणवक्त के अनुरूप न पाए जाने पर एक फेसम दुग्ध कंपनी के समेत गाजियाबाद, गुजरात और आगरा की चार कंपनियों पर 12 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही गत वर्ष जनपद मुख्यालय के एक रेस्तरां में खाना दूषित करने के वाले आरोपी युवक पर एक लाख का अर्थदंड लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी ने तीस दिन के भीतर जुर्माना जमा न करने पर भू-राजस्व की वसूली के आदेश दिए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि मार्च 2022 में बड़ेथी बाईपास पर वाहन से लाए जा रहे पारस पनीर को जांच के लिए लैब भेजा गया। उसमें कम फैट की मात्रा पाए जाने पर जुलाई 2022 में वाद दायर किया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी ने गाजियाबाद स्थित कंपनी पर तीन लाख का जुर्माना लगाया है। दूसरे मामले में मार्च 2021 में नौगांव से रिफाइंड तेल का नमूना लिया गया,यह हाई एसिड वैल्यू के कारण अधोमानक घोषित किया किया गया। इसमें मार्च 2022 में वाद दायर किया गया। मामले की सुनवाई के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी ने गुजरात स्थित एक कंपनी पर तीन लाख का जुर्माना लगाया है।
साथ ही मार्च 2023 में ज्ञानसू स्तिथ एक दुकान से डे लाइट सरसों का तेल नमूना जांच के लिए भेजा गया। इस मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी ने आगरा स्थित एक कंपनी पर भी तीन लाख का जुर्माना लगाया। चौथे मामले में जून 2022 में भटवाड़ी स्थित दुकान से दूध के पैकेट का नमूना जांच के लिए भेजा गया। इसमें भी फैट की मात्रा में अंतर पाया गया. मामले की सुनवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी ने दुग्ध कंपनी पर भी तीन लाख का जुर्माना लगाया है।
बीते साल खाना दूषित करने वाले आरोपी पर मुकदमा दायर दर्ज किया गया था। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी ने तीस दिन के भीतर जुर्माना जमा न करने पर भू राजस्व की वसूली के आदेश दिए हैं।
