उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ और वन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के नियमितिकरण मामले पर हुई सुनवाई,सचिव कार्मिक शैलेश बगौली को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश।
नैनीताल- 07 अप्रैल 2026
उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ और वन विभाग में सालों से कार्यरत दैनिक श्रमिकों को अभी तक कोर्ट के आदेश के बाद भी नियमित न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ती अलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सचिव कार्मिक शैलेश बगौली को 20 अप्रैल को 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है।
कोर्ट ने सचिव कार्मिक शैलेश बगौली से ये भी बताने को कहा है कि अभी तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं हुआ? सरकार ने इनके नियमितीकरण के लिए क्या उपाय किए है? उसे कोर्ट को अवगत कराएं। यह आदेश कोर्ट ने उपनल कर्मचारी संघ और वन विभाग के दैनिक श्रमिकों की ओर से दायर अवमानना याचकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए।
दरअसल, आज यानी 7 अप्रैल को संविदा कर्मचारी संघ के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष उनका पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में एक आदेश जारी किया था, लेकिन इस आदेश पर अब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया न ही इसे हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में लाया गया है। पूर्व में संघ की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस अवमानना याचिका पर (उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ बनाम आनंद बर्धन, मुख्य सचिव, उत्तराखंड) की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की मांग की थी। वहीं, मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सचिव कार्मिक शैलेश बगौली को पूरी जानकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
