ऊधमसिंह नगर चरस बरामदगी मामले में तत्कालीन पुलिसकर्मियों पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच शुरु।

ऊधमसिंह नगर चरस बरामदगी मामले में तत्कालीन पुलिसकर्मियों पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच शुरु।

देहरादून:-05 सितंबर 2026

उधमसिंह नगर के केलाखेड़ा थाने में साल 2020 में दर्ज चरस बरामदगी के मामले में अब तत्कालीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने अनिल शर्मा को कथित तौर पर झूठे एनडीपीएस केस में फंसाने के लिए उसके पास 97.70 ग्राम चरस की बरामदगी दिखाई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 3 सितंबर 2026 को मुकदमा दर्ज किया।

दरअसल, 28 जुलाई 2020 को केलाखेड़ा थाने में अनिल शर्मा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि उसके कब्जे से 97.70 ग्राम चरस बरामद हुई है. इसके बाद अनिल शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मुकदमा रद्द करने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने 7 अगस्त 2020 को सीबीआई के एसपी को प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए थे। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे। जांच में प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि अनिल शर्मा को कथित तौर पर चरस की फर्जी बरामदगी दिखाकर फंसाया गया था।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने तत्कालीन उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र टम्टा,कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह,चंदन सिंह बिष्ट और हरीश गिरी और विशेष पुलिस अधिकारियों परवेज अहमद और राजवंत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश समेत आईपीसी की धाराओं 120-बी, 166, 167, 193, 201, 211, 220, 323, 342, 348 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हाईकोर्ट में पेश सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिसकर्मियों पर जनरल डायरी में कथित हेरफेर, मारपीट और अनिल शर्मा को जबरन पुलिस चौकी ले जाने जैसे आरोप भी सामने आए थे। जांच में यह आरोप भी दर्ज है कि ढाबे पर लगे सीसीटीवी की पुरानी फुटेज कथित तौर पर डिलीट कर दी गई थी। सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ संबंधित पुलिसकर्मी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई जांच संबंधी आदेश के हिस्से पर फिलहाल रोक लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट के विचार के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद 11 अगस्त 2026 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस के आचरण को लेकर निष्पक्ष जांच पर संदेह जताया। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले और अनिल शर्मा को कथित तौर पर झूठे एनडीपीएस केस में फंसाने के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही साल 2020 में अनिल शर्मा के खिलाफ दर्ज मूल एनडीपीएस मुकदमे को भी जांच के लिए अपने हाथ में ले लिया है। अब दोनों मामलों की जांच सीबीआई देहरादून करेगी। जांच के दौरान कथित बरामदगी,पुलिस रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित लोगों के बयानों समेत अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी।

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