बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने,एक और अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने,एक और अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

चमोली:-07 अगस्त 2026

बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े बहुचर्चित चढ़ावा एवं दान सामग्री चोरी प्रकरण में चमोली पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए तीसरे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।

गौरतलब है कि विगत माह 8 जुलाई को बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान द्वारा कोतवाली बद्रीनाथ में थाली भेंट गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता की लिखित शिकायत दी गई थी। शिकायत के आधार पर मु.अ.सं.-06/2026 अंतर्गत धारा 306 एवं 316(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता, श्रद्धालुओं की आस्था तथा मंदिर की वित्तीय पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार के निर्देश पर विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया। विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बद्रीनाथ महादेव प्रसाद उनियाल द्वारा की जा रही है।

पूर्व में SIT द्वारा मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल एवं पूर्व कार्मिक राजेन्द्र चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। SIT द्वारा 25 एवं 29 जून की CCTV फुटेज का बारीकी से परीक्षण किया गया। जांच के दौरान एक व्यक्ति बार-बार थाली भेंट में आए दान सामग्री में से सामान निकालकर अपनी जेब में रखते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। पूछताछ में उसकी पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई, जो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, लामबगड़ बैराज (जोशीमठ) में सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत है। उसे परियोजना के उच्च अधिकारियों के अतिथियों एवं रिश्तेदारों को VIP दर्शन कराने के लिए समय-समय पर बद्रीनाथ मंदिर भेजा जाता था। CCTV फुटेज के आधार पर चोरी की पुष्टि होने पर मुकदमे में धारा 305 BNS की भी बढ़ोतरी की गई।

विगत माह 7 अगस्त को SIT द्वारा मनोज कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब उसे 25 व 29 जून की CCTV फुटेज दिखाई गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए चोरी करना कबूल कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि चोरी की गई कुछ सामग्री उसके लामबगड़ स्थित कमरे में रखी हुई है तथा कुछ सामान उसने यात्रियों को बेच दिया। बिक्री से प्राप्त धनराशि में से कुछ उसके कमरे में रखी थी, जबकि शेष राशि उसने कंपनी के प्रोटोकॉल के तहत आने वाले अतिथियों के सत्कार में खर्च कर दी।

जांच के दौरान अभियुक्त के मोबाइल फोन की रिसायकल बिन में चोरी की गई सामग्री के फोटो भी मिले। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि चोरी के बाद वह सामान अपने कमरे में ले जाकर बेडशीट पर सजाकर उसकी तस्वीरें खींचता था, जिन्हें बाद में मोबाइल से डिलीट कर दिया था।

अभियुक्त की निशानदेही पर उसके आवास FH-5-I, कमरा संख्या-03, लामबगड़ से निम्न सामग्री बरामद की गई—

दो सफेद धातु की पैर की बिछिया।
चार सफेद धातु के कर्णफूल।
एक पीली धातु की नोज रिंग।
सात सफेद/तांबे धातु के सिक्के।
दो सफेद धातु के टुकड़े।
एक सफेद धातु की प्रतिमा।
दो छोटे सफेद धातु के कंगन।
प्लास्टिक पन्नी में रखा एक छोटा सफेद धातु का सिक्का।
एक हाथ का ब्रेसलेट।
मोर पंख एवं लाल नग युक्त सफेद धातु का छोटा दंड।
चोरी की सामग्री बेचकर अर्जित ₹6,000 नगद
व बेडशीट, जिस पर चोरी का सामान रखकर फोटो खींचे जाते थे। अभियुक्त का नाम व पता- मनोज कुमार पुत्र स्वरूप चंद निवासी वार्ड नं. 3, नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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