बागेश्वर में फिसलकर गिरा यूक्रेनी नागरिक,रेस्क्यू कर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

बागेश्वर में फिसलकर गिरा यूक्रेनी नागरिक,रेस्क्यू कर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

बागेश्वर-27 मई 2026

कपकोट क्षेत्र के पिंडारी ग्लेशियर मार्ग में यूक्रेन निवासी एक पर्यटक रास्ता भटक गया और पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने रेस्क्यू कर युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। जांच के दौरान युवक के पास भारत में रहने संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार यूक्रेन निवासी मक्सिम स्टारचेंको कपकोट क्षेत्र के डोला गांव से ऋषिकेश जाने की तैयारी में था। इसी दौरान वह पहाड़ी से फिसलकर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने 24 मई को युवक को दर्द से कराहते देखा और तत्काल इसकी सूचना कपकोट थाना प्रभारी प्रताप सिंह नगरकोटी को दी।

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस और खुफिया विभाग द्वारा पूछताछ के दौरान युवक से भारतीय वीजा और पासपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज मांगे गए, लेकिन उसके पास कोई वैध कागजात नहीं मिले।

इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने युवक को बिना वैध दस्तावेज के संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ अप्रवास तथा विदेशियों विषयक विधेयक 2025 की धारा 3/23 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि उपचार पूरा होने के बाद युवक को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इधर पुलिस इस बात की गहन जांच में जुट गई है कि बिना वैध दस्तावेज के विदेशी युवक उत्तराखंड के संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों तक कैसे पहुंचा।

कपकोट थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि डौला गांव के ग्रामीणों ने 24 मई को घायल अवस्था में उसे देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया. मंगलवार को स्वास्थ्य में सुधार होने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं, जब उससे कागजात मांगे गए, तो उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। ऐसे में पुलिस ने कपकोट क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेजों, वीजा और पासपोर्ट के भ्रमण करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 की धारा 3/23 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनोहर चंद्र कर रहे हैं। उधर, इस घटना को लेकर स्थानीय अभिसूचना इकाई यानी लोकल इंटेलीजेंस यूनिट में हडकंप मच गया है। अब इसकी जांच की जा रही है कि आखिर वो यहां बिना वैध दस्तावेजों के कैसे आया? किसने उसकी मदद की और सुरक्षा में चूक कैसे हुई?

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