10 हजार के लेनदेन में खूनी संघर्ष: साथी की बेरहमी से हत्या कर फरार आरोपी कर्णप्रयाग पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार।
कर्णप्रयाग (चमोली):-16 अक्टूबर 2026
चमोली जिले के कर्णप्रयाग से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महज 10 हजार रुपये के विवाद में एक युवक ने अपने ही साथी की डंडे से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। कर्णप्रयाग कोतवाली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को पोखरी रोड के पास से दबोच लिया है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 15 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 7:30 बजे की है। पुलिस कंट्रोल रूम (112) को सूचना मिली कि ग्राम सेमी में दो लोगों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। सूचना मिलते ही कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहां पुलिस को सुमित कुमार उम्र 28 वर्ष, निवासी बिजनौर, उत्तर प्रदेश पानी की टंकी के पास लहुलुहान और अचेत अवस्था में मिला। उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस ने उसे तुरंत उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी सुनील कुमार निवासी थराली चमोली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसके पास दो खच्चर हैं और वह पिछले 15-20 दिनों से मृतक सुमित के साथ रेत-बजरी ढुलाई का काम कर रहा था। सुमित पर उसके 10 हजार रुपये बकाया थे।इसी रकम को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। 15 अक्टूबर को आरोपी ने सुमित को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने शराब पी और ग्राम सेमी स्थित सुमित के डेरे पर जाकर झगड़ा शुरू कर दिया। जब सुमित ने उसे पुलिस चौकी चलने को कहा, तो आरोपी ने गुस्से में आकर बांस के डंडे से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सुमित के जमीन पर गिरने के बाद भी वह उसे तब तक पीटता रहा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। बीच-बचाव करने आए साथी अशोक कुमार को भी आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया और खुद फरार हो गया। बाद में अशोक ने ही 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार के निर्देश पर तुरंत टीमों का गठन किया गया,पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार को पोखरी रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए दो बांस के डंडे भी बरामद कर लिए हैं। मृतक के बड़े भाई विपिन कुमार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी सुनील कुमार को आज न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया है।
