अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर एक और मुकदमा दर्ज, महिला समेत भाजपा नेताओं को अपमानित करने का आरोप।

अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर एक और मुकदमा दर्ज, महिला समेत भाजपा नेताओं को अपमानित करने का आरोप।

देहरादून:-26 अक्टूबर 2026

अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर चर्चाओं में आई अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर मुकदमों का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब उर्मिला सनावर पर राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति और भाजपा के वरिष्ठ नेता पर सोशल मीडिया में कथित आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित कर छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। नगर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में उर्मिला के साथ एक अज्ञात का नाम भी शामिल है।

पुलिस के मुताबिक, मोती बाजार निवासी सागर ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि हरिद्वार रोड स्थित सीबीआई कोर्ट के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो पर सुजाता पॉल का लोगो लगा हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वीडियो में उर्मिला सनावर मीडिया के कैमरों और माइक के सामने एक राज्य के राज्यपाल,भाजपा के वरिष्ठ नेता और महिला के खिलाफ बिना किसी न्यायिक आदेश या प्रमाण के आपत्तिजनक और मानहानिकारक व्यक्तिगत आरोप लगा रही है। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के बयान प्रसारित होने से संबंधित व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है. साथ ही समाज में भ्रम, आक्रोश और वैमनस्य फैलने की आशंका जताई गई है। साथ ही वीडियो के जरिए महिला की निजता,प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने के साथ ही समाज में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया।

रविवार 25 अक्टूबर को अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ थाना रानीपुर में दर्ज मुकदमे में थाना रानीपुर पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार करने के बाद रात को ही कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 24 अक्टूबर को ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की बेटी ने रानीपुर कोतवाली में उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया है कि उर्मिला ने सोशल मीडिया पर अश्लील व मानहानिकारक टिप्पणी कर उसकी लज्जा भंग की। जिससे उसके परिवार की छवि धूमिल हुई. बता दें कि उर्मिला सनावर के खिलाफ अब तक कुछ 11 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर नगर कोतवाली देहरादून में भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (महिला की लज्जा का अनादर करना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353 (झूठी जानकारी या अफवाहें फैलाना) और 356 (मानहानि) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच निरीक्षक राकेश रावत को सौंपी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!