नकली दवाओं के ‘मास्टरमाइंड’ तक पहुंची STF,बिजनोर से दबोचा गया गिरोह का मुख्य सरगना।
देहरादून:- 22 अगस्त 2026
प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं तैयार कर ऑनलाइन बेचने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ एसटीएफ उत्तराखंड की कार्रवाई लगातार जारी है। मामले की जांच में एसटीएफ ने गिरोह के मुख्य सरगना विशद कुमार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर से गिरफ्तार किया है।
एसटीएफ के अनुसार, विशद कुमार पुत्र भीम सिंह निवासी गली नंबर-1, चांदपुर, बिजनौर नकली दवाओं के निर्माण, बिक्री और आपूर्ति करने वाले गिरोह का मुख्य सरगना बताया गया है। इससे पहले इस मामले में एसटीएफ जतिन निवासी संभल और गौरव त्यागी निवासी देहरादून को गिरफ्तार कर चुकी है।
कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर के आरोपों वाली कंपनी से जुड़ा कनेक्शन।
जांच के दौरान गिरफ्तार मुख्य आरोपी का संबंध मैसर्स नैक्टर हर्ब्स एंड ड्रग्स कंपनी, कोटद्वार से सामने आया है। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी उक्त कंपनी का मालिक रहा है। प्रेस नोट के अनुसार, वर्ष 2021 में कोरोना काल के दौरान इस कंपनी पर नकली रेमडेसिविर के निर्माण के आरोप लगे थे। वर्ष 2024 में तेलंगाना पुलिस द्वारा कंपनी के संबंध में कार्रवाई और सैंपलिंग किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। कंपनी का औषधि निर्माण लाइसेंस भी निरस्त किया जा चुका है।
फैक्ट्री में छापे के दौरान 3 किलो कम्प्रेस्ड टैबलेट बरामद।
विवेचना के दौरान 23 मई 2026 को सिडकुल सिगड्डी, कोटद्वार स्थित मैसर्स नैक्टर हर्ब्स एंड ड्रग्स में नकली दवाओं के अवैध निर्माण की सूचना पर संबंधित विभागों के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 3 किलोग्राम कम्प्रेस्ड टैबलेट और टैबलेट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 34 पंच उपकरण बरामद हुए थे। इसके बाद फैक्ट्री को नियमानुसार सीज कर दिया गया था।
सोशल मीडिया के जरिए चलता था नकली दवाओं का कारोबार।
एसटीएफ के मुताबिक गिरोह प्रतिष्ठित दवा कंपनियों की जीवनरक्षक दवाओं की हूबहू नकल तैयार कर उन्हें ऑनलाइन माध्यम से बाजार में बेचता था। मामले में सीसीपीएस देहरादून में मुकदमा अपराध संख्या 29/26 के तहत BNS, कॉपीराइट एक्ट, आईटी एक्ट और NDPS Act की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। एसटीएफ स्वयं मामले की विवेचना कर रही है।
एसटीएफ ने आमजन से अपील की है कि दवाएं केवल अधिकृत और लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर से ही खरीदें। नकली दवाओं, अवैध औषधि निर्माण या बिना वैध लाइसेंस संचालित फैक्ट्री की जानकारी तत्काल एसटीएफ को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
एसटीएफ हेल्पलाइन: 9412029536
