मेहलचौरी मोटर साईकिल चोरी मामले में दो गिरफ्तार,एक अभियुक्त पहले भी खा चुका जेल की हवा,चोरी मामले में तीन साल की हो सकती है जेल।

मेहलचौरी मोटर साईकिल चोरी मामले में दो गिरफ्तार,एक अभियुक्त पहले भी खा चुका जेल की हवा,चोरी मामले में तीन साल की हो सकती है जेल।

मेहलचौरी (गैरसैंण)- 17 मई 2026
रिपोर्ट-प्रेम संगेला।

कोतवाली गैरसैंण के अंतर्गत मेहलचौरी बाजार से शुक्रवार की रात को हुई मोटरसाईकिल चोरी की घटना का पुलिस विभाग की टीम द्वारा खुलासा करते हुए मामले में वाहन चोरों को मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार कर लिया है गया है। मामले में अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2) व 317 (2) के तहत चोरी व माल बरामदगी का मुकदमा कायम कर लिया गया है, जिन्हें सोमवार को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

चोरी की घटना में संलिप्त युवकों में विवेक कुमार उम्र 28 वर्ष पुत्र स्वर्गीय विनोद कुमार निवासी मूसौं गैरसैंण जो वर्तमान में देवीपुराचौड मालधन रामनगर में रहता है,जबकि दूसरा युवक विक्रम कुमार उर्फ विक्की उम्र 27 वर्ष पुत्र बलवंत राम गडेऊ लग्गा पंचाली का रहने वाला है।

दोनों युवकों ने शुक्रवार की रात मोटरसाईकिल चुराकर नजदीकी माईथान मार्ग पर पड़ने वाले पुल के पास ही झाड़ियां में छुपा दिया था। जिसके बाद दोनों खुद रामनगर की तरफ निकल गए थे। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज व स्थानीय सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला की दोनों युवक शुक्रवार की देर शाम तक शराब पीकर मेहलचौरी बाजार में ही घूम रहे थे, इसके बाद लगभग पौने बारह बजे व्यापारी सचिन नेगी की दुकान के सामने खड़ी बाइक को पहले विक्रम ने हैंडल का लॉक तोड़ा,जिसके बाद विवेक कुमार ने स्वीच के तारों को डायरेक्ट जोड़कर मोटर साईकिल स्टार्ट कर ली, इसके बाद दोनों मोटरसाईकिल लेकर माईथान के रास्ते रामनगर की जाने के इरादे से निकले थे,लेकिन कुछ आगे जाते ही मोटरसाईकिल के बंद होने के बाद दोनो नम्बर प्लेटों को तोड़कर झाड़ियां में ही छुपा दिया ओर दोनों किसी अन्य वाहन में बैठकर रामनगर की तरफ चल दिए,पुलिस लगातार दोनों की लोकेशन का जायजा लेती रही,इस दौरान रविवार को दोनों वापस छुपाई गई मोटर साईकिल को रामनगर बेचने के इरादे से वापस आए तो पहले से जाल बिछाई पुलिस ने दोनों चोरों को मय मोटरसाइकिल के मौके से गिरफ्तार कर लिया।

मामले को लेकर चौकी प्रभारी बिशनलाल ने बताया कि बीएनएस की धाराओं में 303 (2) चोरी और 317 (2) माल बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।जिन्हें सोमवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया मोटरसाई, इसके बाद न्यायालय के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस की टीम में चौकी प्रभारी मेहलचौरी बिशनलाल सहित सब इंस्पेक्टर सुमित बंधुनी व सतीश सती शामिल रहे।

एक अभियुक्त पहले भी खा चुका जेल की हवा

अभियुक्त विक्रम कुमार पहले भी वाहन दुर्घटना में लापरवाही से वाहन चलाने में जेल की हवा खा चुका है । 2022 में तब आगरचट्टी जिनगौड मार्ग पर हुई सडक दुर्घटना में लापरवाही से वाहन चलाने में तीन लोगों की मौत हुई थी ।

चोरी में हो सकती है 3 साल तक की सजा

भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2) चोरी की घटना को अंजाम देना व 317( 2) के अंतर्गत माल बरामदगी की स्थिति में अभियुक्तों को तीन साल तक की सजा दी जा सकती है ।

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