उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक।

नैनीताल- 06 जनवरी 2026

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर की एफ.आई.आर.में गिरफ्तारी पर रोक लगाकर बड़ी राहत दी है। सुरेश राठौर के खिलाफ 4 थानों में एफ.आई.आर.दर्ज हुई थी। इनमें, बहादराबाद, झबरेड़ा, देहरादून की नेहरू कॉलोनी और डालनवाला में दर्ज की गई थी एफ.आई.आर.।

आज उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अंकिता हत्याकांड से जुड़े मामलों में ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुरेश राठौर के अधिवक्ता वैभव सिंह चौहान के अनुसार, न्यायालय ने शिकायतकर्ता धर्मेन्द्र कुमार और आरती गौड़ को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि पिछले दिनों सोशियल मीडिया में कुछ ऑडियो वाइरल कर दुष्यंत गौतम की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था। आज सुनवाई के बाद न्यायालय ने चार में से दो एफ.आई.आर.में कुछ भी विशेष आरोप नहीं दिखने से सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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