दफन हुए सवालों का जवाब अब कब्र से निकलेगा,नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश।

दफन हुए सवालों का जवाब अब कब्र से निकलेगा,नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश।

नैनीताल:-03 जून 2026

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने काशीपुर के संदिग्ध मौत मामले में परिजनों का पक्ष सुनने के बाद शव का दोबारा पोस्ट मॉर्टम करने को कह दिया है। मृतक के कान के नीचे चोट के निशान और जमीन पर खून मिला था।

उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित कटोराताल के एक घर में 16/17 मई की रात एक युवक का शव मिला था। युवक के पोस्ट मार्टम के बाद शव को दफना दिया गया। मृतक के पिता इमरान ने उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर दोबारा पोस्ट मॉर्टम करने का आग्रह किया। उन्होंने, न्यायालय से मामले की जांच के लिए एफ.आई.आर.दर्ज करने के लिए काशीपुर पुलिस को निर्देश देने की भी प्रार्थना की।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता टी.ए.खान ने बताया कि काशीपुर में 16 व 17 मई की रात युवक की मौत हुई थी, जिसे अगले दिन दफनया गया। मृतक के पिता ने क्रिमिनल रिट पैटिशन दाखिल कर न्यायालय को बताया कि उनके लड़के के कान के नीचे चोट का निशान था और जहां वो मृत मिला था वहां खून के निशान और खून से लतपत चादर मिली थी। अधिवक्ता ने कहा कि न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टरों का एक पैनल बनाकर शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्ट मॉर्टम करने के आदेश जारी किए हैं।

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