पॉक्सो एक्ट में जेल गए युवक को मिली राहत,डीएनए रिपोर्ट मैच न होने पर आरोपी युवक को कोर्ट ने किया दोषमुक्त।

पॉक्सो एक्ट में जेल गए युवक को मिली राहत,डीएनए रिपोर्ट मैच न होने पर आरोपी युवक को कोर्ट ने किया दोषमुक्त।

हल्द्वानी (नैनीताल)- 25 जनवरी 2026

उत्तराखंड में पॉक्सो एक्ट में जेल में सजा काट रहे एक आरोपी को बड़ी राहत मिली है।भीमताल थाने में दर्ज पॉक्सो के मामले में डीएनए रिपोर्ट मैच न होने पर दुष्कर्म के आरोपी दोषमुक्त कर दिया गया है। मामले में साल 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब 2026 में आरोपी को राहत मिली है.

पॉक्सो कोर्ट में आरोपी दोषमुक्त करार⤵️

बता दें कि भीमताल थाने में दर्ज पॉक्सो के एक मामले में हल्द्वानी पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया है. कोर्ट ने पीड़िता, नवजात शिशु और आरोपी के डीएनए रिपोर्ट में पाया कि नवजात शिशु की मां तो जैविक माता है, लेकिन पिता जैविक नहीं है. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया.

नाबालिग लड़की ने शिशु को दिया था जन्म⤵️

दरअसल, भीमताल थाना क्षेत्र की एक 15 साल लड़की गर्भवती हो गई थी। इतना ही नहीं नाबालिग लड़की ने एक शिशु को भी जन्म दिया. जिस पर उसके (लड़की) के भाई ने 19 मई 2023 को एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से यह मामला हल्द्वानी पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। मामले में अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत कुल 8 गवाह पेश किए,जिसमें पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने कथानक का समर्थन नहीं किया, लेकिन पीड़िता ने आरोपी युवक के द्वारा उसके साथ बलात्कार किए जाने और नवजात शिशु उसी का होने की गवाही दी।

डीएनए जांच में आरोपी नहीं निकला जैविक पिता⤵️

इस दौरान मामले में आरोपी युवक की तरफ से अधिवक्ता लोकेश राज चौधरी की ओर से मजबूत पैरवी की गई, जिसके बाद न्यायालय ने पीड़िता,आरोपी और नवजात शिशु के डीएनए जांच कराने के निर्देश दिए। जिसके बाद सभी की डीएनए जांच की गई।वहीं, कोर्ट ने रिपोर्ट में पाया कि उक्त नवजात शिशु की जैविक माता पीड़िता तो है, लेकिन आरोपी नवजात शिशु का जैविक पिता नहीं है।जिस पर न्यायाधीश मनमोहन सिंह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट ने आरोपी युवक को उपरोक्त मामले की धारा 376(3) भारतीय दंड संहिता एवं धारा 5 (j) (ii)/6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

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