चारधाम यात्रा:- रात 10 से सुबह 4 बजे तक पहाड़ी मार्गों पर पैसेंजर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, आरटीओ ने कड़े किए नियम।
देहरादून-03 जून 2026
चारधाम यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार और परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, गढ़वाल कमिश्नर द्वारा यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के कड़े आदेश जारी किए गए हैं। देहरादून के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) प्रशासन, संदीप सैनी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात 10:00 बजे से सुबह 04:00 बजे तक किसी भी पैसेंजर वाहन को पहाड़ी मार्गों पर यात्रा के लिए नहीं भेजा जाएगा। इस नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों (DM), एसएसपी (SSP) और एआरटीओ (ARTO) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
दिन के समय भारी मालवाहक वाहनों पर रोक
यात्री वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने और जाम की स्थिति से बचने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है।आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार:-सुबह 04:00 बजे से रात 10:00 बजे तक, जब यात्रा की गाड़ियां सड़क पर होंगी, तब भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों (Heavy & Medium Goods Vehicles) का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परिवहन विभाग की चेकपोस्टें, बाइक स्क्वाड और एनफोर्समेंट टीमें पुलिस के साथ बेहतर तालमेल बनाकर इस नियम को लागू करेंगी।
ओवरस्पीडिंग और रैश ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं:-
मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए आरटीओ ने साफ किया कि सड़कों पर ओवरस्पीडिंग और रैश ड्राइविंग (लापरवाही से वाहन चलाना) करने वाले वाहन चालकों और विशेषकर बाइकर्स के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को पूरी तरह रोकना और यात्रा को सुरक्षित बनाना है। परिवहन विभाग ने अपील की है कि सभी नियमों का पालन करें ताकि चारधाम यात्रा में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
