अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला- हाइकोर्ट ने अभियुक्तों की जमानत याचिका की खारिज।

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला- हाइकोर्ट ने अभियुक्तों की जमानत याचिका की खारिज।

नैनीताल:-30 जून 2026

उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज 30 जून को चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सुनवाई है. इस मामले में अभियुक्त पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर को निचली अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी आजीवन कारावास की सजा को दोनों दोषियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और जमानत याचिका भी दायर की थी।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की खण्डपीठ ने दोनों दोषियों को कोई राहत नहीं दी। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि नियत की है। आज की सुनवाई पर आरोपियों की तरफ से कहा गया कि अंकिता भंडारी ने खुदकुशी की है। उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।

वहीं पीड़ित पक्ष और सरकार की तरफ से कहा गया कि घटना घटित होने के बाद होटल के कमरे को तोड़ दिया गया था। बुल्डोर चलाया गया था, साथ ही आगजनी करके सारे सबूत मिटा दिए गए। व्हाट्सअप चैट भी इनके खिलाफ हैं। अगर इनका कोई हाथ नहीं था तो सारे सबूत क्यों मिटा दिए गए। इसलिए इनकी याचिकाओं को निरस्त किया जाए।

बता दें कि इस मामले में पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर को कोटद्वार कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसको उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों दोषियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा करने को प्रार्थना की थी।

मामले के अनुसार अभियुक्तों को कोटद्वार कोर्ट ने दिनांक 30 मई 2025 को आईपीसी की धारा 302, 354अ और 201 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान 47 गवाह पेश किए गए थे, जिसके खिलाफ उनके द्वारा इस आदेश को उच्च न्यायलय में चुनौती दी गयी।

अभियुक्तों की तरफ से कहा गया है कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश नहीं किया गया। अंकिता का शव कैनाल से बरामद हुआ था। अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया था कि आरोपी व उसके दो अन्य साथियों की लोकेशन घटना स्थल पर पाई गई थी। फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। यही नहीं अंकिता ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। आरोपियों ने रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए थे और डीवीआर से भी छेड़ाखानी की थी।

दरअसल, पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट में नौकरी करती थी। रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी।मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब से सभी जेल में बंद है। निचली अदालत तीनों को दोषी मानते हुए सजा भी सुना चुकी है।

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