गैरसैंण के देवपुरी ग्रामीण मौत मामले में 40 दिनों बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी,न्यायालय में पेशी के बाद पुलिस को मिली 14 दिन की रिमांड।

गैरसैंण के देवपुरी ग्रामीण मौत मामले में 40 दिनों बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी,न्यायालय में पेशी के बाद पुलिस को मिली 14 दिन की रिमांड।

गैरसैंण:-01 जुलाई 2026
रिपोर्ट:-प्रेम संगेला।

थाना गैरसैंण अंतर्गत माईथान चौकी के देवपुरी गांव के ग्रामीण राजेंद्र सिंह कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में जनप्रतिनिधियों के भारी दबाब ओर परिजनों द्वारा भूख हड़ताल की चेतावनी के बीच पुलिस ने अब तक की जांच रिपोर्ट के आधार पर हत्या के एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.मामले में जांच अधिकारी ओर थानाध्यक्ष गैरसैंण मनोज सिरोला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच व अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले में संदिग्ध आरोपी देवेंद्र कंडारी पुत्र बलवंत सिंह ग्राम देवपुरी उम्र 44 वर्ष को बीएनएस की धारा 103 (1) हत्या किए जाने व 238 के तहत साक्ष्य छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोपी को आज बुधवार दोपहर बाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण की अदालत में पेश किया गया, जहां मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश गुंजन सीसोदिया की अदालत ने आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है की देवपुरी गांव के ग्रामीण राजेंद्र कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में शव मिलने के 40 दिन बाद भी पुलिस द्वारा कोई भी गिरफ्तारी न होने से नाराज खनसर घाटी की 21 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों द्वारा 1 जुलाई से सामूहिक धरना प्रदर्शन ओर भूख हड़ताल का ऐलान किया गया था। जिसके बाद राजेन्द्र कंडारी के 18 मई से लापता होने ओर 23 मई को शव मिलने के बाद से ही मामले की जांच कर रही पुलिस ने जनप्रतिनिधियों को थाने में बुलाकर अब तक की जांच से अवगत करवाते हुए
संदिग्ध आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी दी। जिसके बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा थाने के घेराव व भूख हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया गया। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने पुलिस जांच पर भरोसा जताते हुए हत्याकांड के कारणों का जल्द खुलासा करने की मांग की है।

क्या था पूरा मामला?

उल्लेखनीय है कि 18 मई को सुबह घर से निकलने के बाद गायब हुए राजेंद्र कंडारी का शव 23 मई को घर के नजदीकी गधेरे में मिला था,तब शव के हाथ ओर पैर बंधे हुए पाये गये थे। मामले की जांच में शुरूआत से ही डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर लगाये जाने के साथ ही फॉरेंसिक टीम, फील्ड स्टाफ व एसआईटी की टीम को भी लगाया गया था। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी सर व गर्दन के हिस्सों में चोट के निशान पाए गए थे.पुलिस द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर गुमशुदगी को हत्या में परिवर्तित करते हुए मु.अ.सं.-15/2026, धारा 103(1)/238 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

थाना गैरसैंण में आयोजित जनप्रतिनिधियों की बैठक मे किरन नेगी ग्राम प्रधान देवपुरी ,महिपाल सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य देवपुरी, जिला पंचायत सदस्य अनीता रावत,सुमति बिष्ट पूर्व प्रमुख ,हुकुम सिंह प्रधान तेवाखर्क ,दिनेश सिंह बच्छुवाबाण ,हीरा सिंह राणा जलचौंरा ,गोपाल सिंह बिष्ट नैणी ,पूरन लाल कालीमाटी ,पुष्पराज सिंह टेटुडा ,दीपक बिष्ट झूमाखेत ,मुकेश सिंह कठैत मालकोट,महावीर रावत आदी मौजूद रहे।

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