कोर्ट ने मृतक दंपति के बच्चों को 71 लाख रुपये का मुआवजा देने का बीमा कंपनी को दिया आदेश।
उधमसिंह नगर-18 अप्रैल 2026
उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक अहम खबर सामने आई है, जहां मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने वर्ष 2022 में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में मृत दंपत्ति के परिजनों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बीमा कंपनी को 71 लाख 39 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है
रुद्रपुर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी को 71.39 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2022 में हुए एक भीषण सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें एक दंपत्ति की जान चली गई थी और उनके दो बच्चे घायल हो गए थे।
जानकारी के अनुसार 28 मार्च 2022 को न्यू जवाहर नगर, नगला पंतनगर निवासी अमित सक्सेना अपनी पत्नी दीप्ति सक्सेना और बच्चों सार्थक व जान्हवी के साथ कार से बरेली जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार किच्छा-पंतनगर रोड पर गोकुल नगर के पास पहुंची, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में अमित सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को तुरंत उपचार के लिए हायर सेंटर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दीप्ति सक्सेना की भी मौत हो गई। इस हादसे के बाद दोनों बच्चे बेसहारा हो गए। मामले में मृतक के भाई रूपम सक्सेना ने जून 2022 में नाबालिग बच्चों के संरक्षक के रूप में चार अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं, इनमें दो याचिकाएं दंपत्ति की मौत के लिए वाहन चालक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए और दो याचिकाएं घायल बच्चों के मुआवजे के लिए दायर की गई थीं।
अदालत में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने बीमा कंपनियों को चारों याचिकाओं में कुल 71.39 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में न्याय और जिम्मेदारी तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
